बिलासपुर में रेलवे अफसर पर महिला कर्मचारी से यौन संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप, नौकरी से हटाने की धमकी देने की शिकायत
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर रेल मंडल के कंस्ट्रक्शन विभाग में पदस्थ एक अधिकारी पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न और नौकरी से निकालने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि अधिकारी अपने पद का कथित दुरुपयोग करते हुए उस पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। विरोध करने पर उसे नौकरी से हटाने की धमकियां दी गईं।
पीड़िता ने मामले में रेल मंत्री, महिला आयोग और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद प्रकरण को जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जांच के लिए भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
विरोध करने पर नौकरी से हटाने की धमकी का आरोप
शिकायत के अनुसार, महिला प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रेलवे में कार्यरत है। महिला ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारी रुखमैया मीणा उस पर यौन संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। महिला के मुताबिक, जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे नौकरी से हटाने की धमकी दी जाने लगी।
महिला ने इस कथित व्यवहार से परेशान होकर संबंधित अधिकारियों और शिकायत निवारण मंचों का रुख किया।
रेल मंत्री, महिला आयोग और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत
पीड़िता ने अपनी शिकायत रेल मंत्री, महिला आयोग और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तक पहुंचाई है। शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर बिल्हा विकासखंड के अंतर्गत रानी दुर्गावती नगर क्षेत्र से दर्ज कराए जाने की जानकारी दी गई है।
महिला ने अपनी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
जांच के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजा गया मामला
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मामले को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास जांच के लिए भेजे जाने की बात कही गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है।
अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
महत्वपूर्ण: यह खबर शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। जांच पूरी होने से पहले किसी भी आरोप को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना चाहिए।
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