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      <video:title>बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा टला, मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा</video:title>
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      <video:title>मस्तूरी गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट से 4 आरोपियों को बड़ी राहत।</video:title>
      <video:description>मस्तूरी गोलीकांड: साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मस्तूरी गोलीकांड मामले में साजिशकर्ता समेत चार आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले के मुख्य साजिशकर्ता सहित चारों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल &apos;मेमोरेंडम कथन&apos; और सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) के आधार पर किसी भी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं माना जा सकता।

यह सनसनीखेज घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में हुई थी। देर रात बाइक पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने किरारी निवासी राजू सिंह और चंद्रकांत पर ताबड़तोड़ 10 से 12 राउंड फायरिंग कर दी थी। अचानक हुई गोलीबारी से जनपद कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय जनपद उपाध्यक्ष नितेश ठाकुर भी वहां मौजूद थे। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

वारदात के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए इसे पुरानी रंजिश और कथित सुपारी किलिंग से जोड़कर देखा। जांच के दौरान पुलिस ने अकबर खान, देवेश सुमन, मुस्तकीम और मतीन को गिरफ्तार कर मामले का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया जमानत के स्तर पर पर्याप्त नहीं मानते हुए चारों आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत के इस फैसले के बाद यह हाई-प्रोफाइल मामला एक बार फिर कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।

फिलहाल आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन मामले का ट्रायल निचली अदालत में जारी रहेगा। अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर होगा।</video:description>
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