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{सही दवा, शुद्ध आहार} यही छत्तीसगढ़ का आधार: औषधि दुकानों एवं हॉटलों का किया गया निरीक्षण

 {सही दवा, शुद्ध आहार} यही छत्तीसगढ़ का आधार: औषधि दुकानों एवं हॉटलों का किया गया निरीक्षण



POWER NEWS24 BHARAT 

नियम उल्लंघन पर 01 हॉटल का पंजीयन निलंबन हेतु पंचनामा तैयार

04 डेयरी उत्पादों का लिया गया नमूना

मुंगेली  

प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम पर 11 मई तक सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर  कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार औषधि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में 11 खुदरा औषधि विक्रय दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत की गई। निरीक्षण के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय रिकार्ड, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तथा सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को परिसर में सीसीटीवी लगाने, औषधियों का विक्रय पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में करने और शेड्यूल दवाओं को चिकित्सकीय पर्ची के आधार पर ही बेचने के निर्देश दिए गए। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए औषधियों के सुरक्षित भंडारण हेतु तापमान नियंत्रण बनाए रखने को कहा गया। 

 इसी क्रम में टीम द्वारा डेयरी उत्पाद विक्रेताओं दूध, दही, पनीर, लस्सी एवं छाछ बेचने वाले होटलों एवं डेयरी का भी निरीक्षण किया गया तथा जांच के दौरान 04 नमूना गुणवत्ता परीक्षण हेतु संकलित किया गया। निरीक्षण के दौरान एक हॉटल में अखबारी कागज में खाद्य सामग्री परोसते पाए जाने पर पंजीयन निलंबन की कार्रवाई के लिए पंचनामा तैयार किया गया। साथ ही दुकानों में साफ-सफाई बनाए रखने, डस्टबिन का उपयोग, कीट नियंत्रण लाइट लगाने तथा खाद्य सामग्री को ढककर रखने के निर्देश दिए गए। जिन प्रतिष्ठानों के पास खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया, उन्हें तत्काल पंजीयन कराने कहा गया। इस दौरान आम नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही सेवन करने खरीदारी के दौरान अखबारी कागज में दिए जा रहे खाद्य पदार्थों का विरोध करने तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की समझाइश दी गई। 



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