गणेश विसर्जन में तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी, सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 वाहनों समेत साउंड सिस्टम किया जब्त
बिलासपुर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों के साथ साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने गणेश विसर्जन के दौरान कार्रवाई की।
निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में बज रहा था DJ
पुलिस के मुताबिक विसर्जन के दौरान डीजे साउंड सिस्टम में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जा रहा था। इससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण और आम नागरिकों को परेशानी होने की स्थिति बनी। पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को पहले ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा थाना स्तर पर आयोजित बैठकों के माध्यम से डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी।
कोतवाली चौक में शॉर्ट सर्किट की स्थिति
पुलिस के अनुसार, कोतवाली चौक में डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी निर्मित हुई। पुलिस ने इसे संभावित दुर्घटना का कारण बनने वाली स्थिति बताया।
दो वाहन और साउंड सिस्टम जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त किया। जब्त वाहनों के नंबर हैं—
CG-08/AL-0523
CG-13/BK-0925
मामले में पुलिस ने आशीष तिवारी (26) निवासी ग्राम रममडा, जिला दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल (27) निवासी ग्राम जवलपुर, जिला रायगढ़ के विरुद्ध 24 सितंबर 2026 को इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 के तहत धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम में वैधानिक कार्रवाई की है।
नियमों का पालन नहीं करने पर आगे भी कार्रवाई
पुलिस ने कहा है कि 24 और 25 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान यदि डीजे का उपयोग कोलाहल अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं किया जाता है, तो संबंधित आयोजकों एवं डीजे संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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