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बिलासपुर: महामाया मंदिर के पास तलवार लहराकर लोगों को डराने वाला युवक गिरफ्तार, सकरी पुलिस ने भेजा जेल

बिलासपुर: महामाया मंदिर के पास तलवार लहराकर लोगों को डराने वाला युवक गिरफ्तार, सकरी पुलिस ने भेजा जेल

आरोपी के कब्जे से धारदार तलवार जब्त, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

बिलासपुर, 18 अक्टूबर 2026। सकरी थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के मामले में सकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार तलवार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 की रात मुखबिर से सूचना मिली कि सकरी महामाया मंदिर के पास एक युवक लोहे की तलवार लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) परमेश्वर तिलकवार के मार्गदर्शन में सकरी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी संजय सिंदे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर महामाया मंदिर के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इन्द्रकुमार साहू उर्फ इन्दु उर्फ बिट्टू साहू (27 वर्ष), पिता सतीश साहू, निवासी पुराना बाजार के पास, सकरी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार तलवार जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 970/2026, धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की अपील: सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को डराने-धमकाने जैसी गतिविधियों से दूर रहें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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