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गांजा तस्करों से कथित वसूली कर बनाई करोड़ों की संपत्ति, GRP के बर्खास्त आरक्षक पर ACB का शिकंजा

 

गांजा तस्करों से कथित वसूली कर बनाई करोड़ों की संपत्ति, GRP के बर्खास्त आरक्षक पर ACB का शिकंजा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में GRP के बर्खास्त आरक्षक लक्ष्मण गाइन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विशेष न्यायालय में चार्जशीट पेश की है। जांच में आरोपी की ज्ञात आय और खर्च व निवेश के बीच करीब 1 करोड़ 3 लाख 33 हजार रुपये का अंतर सामने आया है। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी की आय के मुकाबले लगभग 119 प्रतिशत अधिक व्यय पाया गया है।

ACB की जांच के मुताबिक, लक्ष्मण गाइन की कुल आय 86,76,270 रुपये आंकी गई, जबकि उसके खर्च और निवेश का कुल आंकड़ा 1,90,09,303.50 रुपये पाया गया। इन वित्तीय आंकड़ों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में न्यायालय में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

ट्रेनों में गांजा तस्करों से सांठगांठ का आरोप

लक्ष्मण गाइन पर आरोप है कि बिलासपुर GRP में पदस्थापना के दौरान उसने साथी आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेनों में गांजा तस्करी के मामलों में अवैध वसूली की। आरोपों के अनुसार, तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करने के बजाय कथित तौर पर गांजा अपने कब्जे में रखा जाता था और आरोपियों को छोड़ने के बदले रकम वसूली जाती थी। वसूली की रकम आपस में बांटने का भी आरोप है।

मामला सामने आने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। गांजा तस्करी से जुड़े प्रकरण में NDPS एक्ट की धाराओं 20(बी) और 29 के तहत मामला दर्ज किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकरण में जांच के बाद चालान भी पेश किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण गाइन फिलहाल बिलासपुर जेल में बंद है।

डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद शुरू हुई जांच

मामले में करीब दो साल पहले पुलिस कार्रवाई के दौरान बर्खास्त आरक्षकों से जुड़ी लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई थी। जांच में लग्जरी मकान, कार और महंगी बाइक जैसी संपत्तियों का पता चला था। कुछ संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम पर खरीदे जाने का भी आरोप है।

आय से अधिक संपत्ति की आशंका सामने आने के बाद मामले की जांच ACB को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने आरोपी की आय, बैंकिंग और वित्तीय दस्तावेजों के साथ सरकारी वेतन का भी परीक्षण किया। इसी क्रम में 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित उसके आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।

आय से 119 प्रतिशत अधिक खर्च का दावा

ACB के अनुसार, आरोपी की कुल ज्ञात आय 86.76 लाख रुपये के आसपास थी, जबकि खर्च और निवेश 1.90 करोड़ रुपये से अधिक पाए गए। इस तरह दोनों के बीच 1,03,33,033.50 रुपये का अंतर दर्ज किया गया।

इन्हीं तथ्यों के आधार पर ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। अब अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई होगी।

19 नवंबर 2024 को पुलिस सेवा से हुआ था बर्खास्त

गांजा तस्करी के आरोपियों से कथित सांठगांठ और अवैध वसूली के आरोपों के चलते पुलिस अधीक्षक (रेल), छत्तीसगढ़ ने विभागीय कार्रवाई करते हुए लक्ष्मण गाइन को 19 नवंबर 2024 को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB की जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट पेश किए जाने से मामला एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय में सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद होगा।

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