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सकरी थाने में खाकी की मौजूदगी में दबंगई! थाने परिसर में हंगामा करने वाले दो आरोपियों पर कार्रवाई

सकरी थाने में खाकी की मौजूदगी में दबंगई! थाने परिसर में हंगामा करने वाले दो आरोपियों पर कार्रवाई

बिलासपुर | 17 अक्टूबर 2026

दुर्गा पंडाल के पास मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप; थाने में फिर हुआ हंगामा, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार बिलासपुर जिले के सकरी थाना परिसर में हंगामा करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को एक मारपीट के मामले में पूछताछ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने बुलाया गया था। इसी दौरान प्रार्थी को देखकर वे उत्तेजित हो गए और थाना परिसर में हो-हल्ला करने लगे। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।

दुर्गा पंडाल के पास हुआ था विवाद

सकरी पुलिस से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, घटना 16 अक्टूबर 2026 की रात की है। प्रार्थी राकेश भार्गव, उम्र 33 वर्ष, निवासी पुराना बाजार सकरी, अपने परिवार के साथ दुर्गा दर्शन करने गए थे। इसी दौरान सकरी स्थित दुर्गा पंडाल के पास शराब के नशे में होने के आरोप वाले दो व्यक्तियों के साथ उनका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।

घटना के बाद प्रार्थी पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने सकरी थाने पहुंचा। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान दोनों आरोपी अपने परिवार के साथ थाने पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह हो गई और प्रार्थी पक्ष रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की बात कहकर थाने से जाने लगा। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे थाने से बाहर चले गए।

अगले दिन दर्ज हुई एफआईआर

17 अक्टूबर 2026 को प्रार्थी राकेश भार्गव ने दोबारा थाने पहुंचकर अपने साथ हुई मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई। इस पर थाना सकरी में अपराध क्रमांक 967/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इसके बाद दोनों आरोपियों को थाने बुलाया। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, थाना परिसर में प्रार्थी को देखकर दोनों आरोपी उत्तेजित हो गए और हंगामा करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तथा दोनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।

1. राजेश देवांगन, पिता रामकुमार देवांगन, उम्र 36 वर्ष, निवासी शांतिनगर, सकरी, जिला बिलासपुर।

2. महेश ध्रुव उर्फ करिया, पिता स्वर्गीय दशरथ ध्रुव, उम्र 31 वर्ष, निवासी शांतिनगर, सकरी, जिला बिलासपुर।

पूरी वीडियो देखे.......

घटना के वक्त थाने में मौजूद नहीं थे थाना प्रभारी संजय शिंदे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना रात करीब 1 बजे की है। घटना के दौरान सकरी थाना प्रभारी संजय शिंदे थाने में उपस्थित नहीं थे। उस समय थाने में मौजूद अन्य पुलिस कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया।

इस संबंध में POWER NEWS 24 BHARAT की टीम ने थाना प्रभारी संजय शिंदे से संपर्क कर घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना रात करीब 1 बजे की है और उस समय वे थाने में मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई

सकरी थाना प्रभारी संजय सिंदे ने स्पष्ट किया है कि सकरी थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।



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