भू अर्जन पदाधिकारी ने फर्जी भुगतान लेने के आरोपी मोहम्मद मिराज व सिराज को राशि लौटाने का आदेश दिया





कतरास: 16-06-2025
एनएच 32 चौड़ीकरण के दौरान सड़क में गई जमीन के बदले रैयतों को मिलने वाली लाखों की मुआवजा राशि को गलत वंशावली व जाली दस्तावेजों के सहारे भू माफियाओं ने हड़प ली। इस संबंध में भू अर्जन पदाधिकारी ने  नोटिस जारी करते हुए मो मिराज शेख व मो सिराज को भुगतान की गई मुआवजा राशि वापस करने का आदेश दिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय धनबाद, भू अर्जन शाखा से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 32 के चौड़ीकरण अंतर्गत मौजा कतरास खाता नंबर 363 प्लॉट संख्या 454, 455 एवं 455/2182 कुल भुगतान की गई राशि 88 लाख 35 हजार 369 रुपए का भुगतान एचडीएफसी बैंक गोविंदपुर खाता संख्या- 50200078220322 आईएफएससी कोड- एचडीएफसी0006843 में किया गया था। उक्त के आलोक में कहना है कि वर्णित प्लॉट पर मोहम्मद जैनुद्दीन व मोहम्मद निजामुद्दीन पिता स्वर्गीय सरफुद्दीन एवं विशाल कुमार के द्वारा साक्ष्य सहित आपत्ति आवेदन दायर किया गया है। जिसके आलोक में सुनवाई के क्रम में आपकी वंशावली एवं कागजात में त्रुटि पाया गया है। आदेश में कहा गया है कि एक पक्ष के अंदर राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

भूमाफिया मोहम्मद मिराज शेख, मो सिराज, अशोक चौरसिया तथा डी के सिंह ने हड़प ली मुआवजा राशि- निज़ाम 


इस संबंध में रैयत निजामुद्दीन ने बताया कि उक्त जमीन उनके पूर्वज का है। लेकिन उनके हक की मुआवजा राशि को भूमाफिया मोहम्मद मिराज शेख, मो सिराज, गवाह अशोक चौरसिया तथा डी के सिंह ने गलत वंशावली एवं फर्जी कागजात का सहारा लेकर राशि हड़प लिया है। भू अर्जन कार्यालय की कार्रवाई से न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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