बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत सकरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा व कच्ची महुआ शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा
बिलासपुर | थाना सकरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ | 07.02.2026 POWER NEWS 24 BHARAT 🗞️ DULAL MUKHERJEE 🔴🟡🟢🔵🟣🟤⚫
जिला बिलासपुर के थाना सकरी क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों एवं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत सकरी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गांजा एवं कच्ची महुआ शराब की अवैध बिक्री करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 1.863 किलोग्राम गांजा, 70 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा बिक्री की नकद राशि जप्त की है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
जप्त सामग्री का विवरण
गांजा – 1.863 किलोग्राम (अनुमानित कीमत ₹20,000)
गांजा बिक्री रकम – ₹500
कच्ची महुआ शराब – 70 लीटर (अनुमानित कीमत ₹7,000)
शराब बिक्री रकम – ₹300
गिरफ्तार आरोपी
अवधेश वर्मा (27 वर्ष), निवासी – बाजारपारा, सकरी
राकेश गुप्ता (57 वर्ष), निवासी – डीपरापारा, उस्लापुर
संतोष बसोड (35 वर्ष), निवासी – शांति नगर, सकरी
प्रतिबंधक कार्रवाई
सार्वजनिक स्थान पर गांजा एवं शराब सेवन तथा नशे की हालत में वाहन चलाने पर पुलिस ने निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की —
मोहन यादव (45 वर्ष) – धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट
विकास श्रीवास (33 वर्ष)
देवानंद साहू (21 वर्ष)
तीनों के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रतिबंधक कार्रवाई कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस की कार्रवाई का विवरण
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
दिनांक 06 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर बाजारपारा, डीपरापारा एवं शांति नगर क्षेत्रों में दबिश देकर यह कार्रवाई की गई।
सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय चौधरी, उप निरीक्षक विजय राठौर, उप निरीक्षक राजकुमार वस्त्रकार, प्रधान आरक्षक रवि कुमार लहरे आरक्षक सुमंत कश्यप, आरक्षक पवन बंजारे, सहित थाना सकरी पुलिस स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही।
थाना सकरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों एवं नशे के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।




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