बिलासपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक, प्रशासन अलर्ट मोड पर, सख्त प्रतिबंध और निगरानी व्यवस्था लागू
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बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिले के शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू (एच5एन1) की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे को संक्रमित क्षेत्र और 10 किलोमीटर दायरे को सर्विलांस (निगरानी) क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य पशु चिकित्सा विभाग से प्राप्त रिपोर्ट तथा भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) की पुष्टि के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। संक्रमित क्षेत्र में पोल्ट्री से जुड़े सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि संक्रमित क्षेत्र से मुर्गी, अंडे एवं अन्य पोल्ट्री उत्पादों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पोल्ट्री बाजार और दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं तथा किसी भी प्रकार की डोर-टू-डोर डिलीवरी भी प्रतिबंधित की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
संक्रमण नियंत्रण के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है, जो प्रभावित क्षेत्र में पक्षियों की कूलिंग (नष्ट करने की प्रक्रिया), कीटाणुनाशन और निगरानी का कार्य करेगी। इसके साथ ही पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है।
पोल्ट्री फार्म में कार्यरत कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार एंटीवायरल दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार संक्रमित क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस नगर और विद्यासागर नगर को शामिल किया गया है, जबकि 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अनेक वार्डों को निगरानी क्षेत्र में रखा गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।


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