डायल 112 के आरक्षक से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी; तीन आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर। थाना कोनी में पदस्थ डायल 112 के आरक्षक से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 13 सितंबर 2026 की रात करीब 10:45 बजे ग्राम जोंकी में हुई।
पुलिस के अनुसार डायल 112 को ग्राम जोंकी में मारपीट की सूचना मिली थी। सूचना पर आरक्षक कुलदीप सिंह डायल 112 वाहन के साथ मौके पर पहुंचे। वहां तीन युवक मौजूद थे, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम बलीचंद साहू, कलीराम साहू और अविनाश यादव बताया।
आरक्षक ने युवकों से मारपीट का कारण पूछते हुए उन्हें थाना चलने के लिए कहा। आरोप है कि तीनों युवकों ने यह जानते हुए भी कि आरक्षक डायल 112 का पुलिस कर्मचारी है, उसके शासकीय कार्य में बाधा डाली। थाना चलने से इनकार करते हुए कथित तौर पर अश्लील गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-थप्पड़ से मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान डायल 112 वाहन चालक देवेन्द्र पाण्डेय बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ भी गाली-गलौज की। मारपीट में आरक्षक कुलदीप सिंह के चेहरे और आंख के पास चोट आई।
आरक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने—
1. बलीचंद उर्फ बलीराम साहू, पिता स्व. कार्तिक राम साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी आवासपारा जोंकी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर।
2. कलीराम उर्फ कलीचंद साहू, पिता स्व. कार्तिकराम साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी आवासपारा जोंकी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर।
3. अविनाश यादव उर्फ छोटकु, पिता रोहित यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी टेलरपारा जोंकी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर।
को 14 सितंबर 2026 को क्रमशः दोपहर 2:35 बजे, 2:45 बजे और 2:55 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देने और गिरफ्तारी के आधार की जानकारी आरोपियों को देने की बात कही है।
मामले में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है।


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