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धान खरीदी में लापरवाही पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, नप गए खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना आया निलंबन आदेश

धान खरीदी में लापरवाही पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, नप गए खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना आया निलंबन आदेश 

धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन सख्त 


मुंगेली

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही के मामले में राज्य शासन ने सख्त कदम उठाया है। खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

आदेश के मुताबिक खाद्य अधिकारी द्वारा धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। मिलरों द्वारा किए जा रहे धान उठाव की प्रभावी निगरानी नहीं की गई और न ही खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया गया, जिससे अव्यवस्थाएं बढ़ती चली गईं। धान उठाव की नियमित जांच नहीं होने से गड़बड़ियों को समय रहते रोका नहीं जा सका। इसे आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया है।

राज्य शासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन बताया है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए नियम-9 के उप-नियम (1) खंड (क) के अंतर्गत निलंबन आदेश जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निलंबन अवधि के दौरान खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को नवा रायपुर स्थित संचालनालय खाद्य विभाग के मुख्यालय में अटैच किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय रहेगा। विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

राज्य शासन ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलों के खाद्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी जांच और कार्रवाई तेज होने की संभावना है। इस कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

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