नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी सकरी पुलिस की गिरफ्त में, बालिका बरामद
बिलासपुर। थाना सकरी क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपहृत बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया है और आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 02 फरवरी 2026 को एक परिजन ने थाना सकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी, जो बिलासपुर के एक हॉस्टल में रहकर कक्षा 9वीं की पढ़ाई करती है, 26 जनवरी 2026 को सुबह करीब 11 बजे ग्राम खजुरी नवागांव रामपुर जाने के लिए निकली थी, लेकिन न तो हॉस्टल पहुंची और न ही घर लौटी। परिजनों द्वारा आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इस पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई गई।
रिपोर्ट के आधार पर थाना सकरी में अपराध क्रमांक 111/2026 धारा 137(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन श्री निमितेश सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर लिया और आरोपी मनोज महिलांगे (32 वर्ष), पिता शेरसिंह महिलांगे, निवासी ग्राम भरनी थाना सकरी, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार किया। मामले में धारा 64(2) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गई है।
पूरी कार्रवाई में निरीक्षक विजय चौधरी, उपनिरीक्षक सुरेंद्र तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी सहित आरक्षक आशीष शर्मा, सुमंत कश्यप और अफाक खान का विशेष योगदान रहा।



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