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मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता के लिए पैनल का गठन, नोडल अधिकारी सहित पैनल लॉयर और सामाजिक सदस्यों की नियुक्ति

मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता के लिए पैनल का गठन, नोडल अधिकारी सहित पैनल लॉयर और सामाजिक सदस्यों की नियुक्ति


मुंगेली

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F. No. L/70/2025/NALSA/1004/J दिनांक 07 जुलाई 2026 तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1972/Mediation Act 2023/2026 दिनांक 10 जुलाई 2026 के निर्देशों के अनुपालन में मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता (Pre-Litigation Mediation) के लिए पैनल का गठन किया गया है। जिसमे मुंगेली से श्वेता सोनी, महावीर सिंह, विजय यादव को नोडल अधिकारी के पद नियुक्ति दी गयी है 


विधिक सेवा अधिनियम, 1987 (39 ऑफ 1987) तथा मध्यस्थता अधिनियम, 2023, भारत के राजपत्र में 09 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित प्रावधानों के तहत यह पहल की गई है। अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता पैनल तथा धारा 43(4) के अंतर्गत सामुदायिक मध्यस्थों के प्रस्तावित स्थायी पैनल के गठन की प्रक्रिया की गई है।

जारी आदेश के अनुसार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत संबंधित पत्र की कंडिका (II) के अनुसार नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं कंडिका (III) के तहत सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) एवं मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता के संचालन के लिए नोडल अधिकारी, तीन पैनल लॉयर तथा तीन सामाजिक सदस्यों को सम्मिलित करते हुए मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पहले पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान कराने को बढ़ावा देना है। इससे पक्षकारों को समय एवं खर्च की बचत के साथ-साथ विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का अवसर मिलेगा।प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में पैनल के सदस्यों की जिम्मेदारियां एवं मध्यस्थता प्रक्रिया के संचालन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं।




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